केंद्र सरकार ने मुद्रा लोन के अंतर्गत ब्याज दरों में कटौती की : केंद्र सरकार ने हाल ही में मुद्रा लोन लेने वाले छोटे उद्यमियों को 2% तक का ब्याज में छूट देने का प्रावधान किया है. इसके अंतर्गत जितने भी शिशु कैटेगरी के कर्जदार हैं उन्हें कोरोना काल में बड़ी राहत दी है. छोटे उद्यमियों को कोरोना की वजह से होने वाले लॉक – डाउन से जो भी समस्याएं हुए हैं उन्हें विशेष मदद देने के लिए यह कदम उठाया गया है. केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने मंत्रिमंडल के फैसले के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह जानकारी दी | प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत जितने भी 50,000 तक के शिशु कैटेगरी के लाभार्थी है उन्हें बिना किसी गारंटी के कर्ज दिया जाता है |
कर्ज लेने वालों को लाभ:-
मुद्रा योजना के माध्यम से उद्यमियों को कोविड-19 की वजह से एवं lock-down की वजह से होने वाले नुकसान से थोड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है. जिन कर्ज लेने वाले उद्यमियों ने कोविड-19 नियामक पैकेज के तहत आरबीआई द्वारा कर्ज लौटाने को लेकर दी गई मोहलत का लाभ लिया है. उनके लिए योजना उस अवधि के समाप्त होने के बाद लागू होगी. कर्जदाताओं के लिए यह योजना एक सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक के लिए होगी. अन्य कर्जदाताओं के लिए योजना एक जून 2020 से 31 मई 2021 तक के लिए होगी.
क्या है मुद्रा योजना :-
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत 50,000 से लेकर ₹10 लाख तक का लोन देने का विकल्प दिया है। जिससे कि लघु एवं सूक्ष्म उद्यमियों को इसका लाभ मिल सके. केंद्र सरकार ने छोटे उद्योग को शुरू करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है इसके तहत लोगों को अपना खुद का काम शुरू करने के लिए मुद्रा लोन देने का प्रावधान बनाया गया | इसके तहत लोन लेने वालों को तीन भागों में बांटा गया
- शिशु लोन – जिसके अंतर्गत 50,000 तक का लोन दिया जाता है |
- किशोर लोन – इसमें कर्ज के तहत 50,000 से 5 लख तक का प्रावधान है |
- तरुण लोन – जिसमें कि 5 लाख से ₹10 लाख तक का लोन देने का प्रावधान है |
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन कैसे मिलेगा:-
इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है तो उसे अपने सरकारी बैंक की शाखा में आवेदन देना होगा। यदि आप अपना खुद का रोजगार करना चाहते हैं तो आपको मकान के मालिकाना हक या किराए के दस्तावेज से जुड़ी जानकारी, आधार , पैन नंबर अथवा अन्य दस्तावेज देने होंगे |
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